फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट ने 11 साल पुराने केस में एक ही परिवार के छह लोगों को भेजा जेल, जानें क्या है मामला

Sat, 13 Jul 2019 12:07 AM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक परिवार के छह लोग दोषी पाए गए हैं। 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी को जेल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने हत्या के प्रयास के 11 वर्ष पुराने मामले में नामजद सात आरोपियों में छह को दोषी पाया। इनमें से एक को पांच और अन्य पांच को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक हजार और तीन-तीन हजार का जुर्माना भी तय किया गया।

एक आरोपी के नाबालिग पर पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र के अरैला गांव का है। मामले के अनुसार, अरैला गांव निवासिनी सावित्री राय पत्नी रामानंद राय की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें सूर्यनाथ राय, राजेश, घनश्याम, प्रभाकर उर्फ रिन्टू, ध्रुवचंद, दिनेश और दिवाकर उर्फ पिंटू को नामजद किया गया।
विज्ञापन


वादिनी का आरोप था कि जमीन की रंजिश को लेकर छह नवंबर 2008 को उसका लड़का संतोष धान कटवाने खेत पर जा रहा था। उसी समय आरोपियों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। उसे बचाने गए प्रभाकर को भी पीटा। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।

विज्ञापन

कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने नौ गवाह पेश किए। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद दोषी पाए गए घनश्याम को हत्या के प्रयास में पांच वर्ष की सजा और अन्य को तीन-तीन वर्ष की सजा और तीन-तीन हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। ध्रुवचंद के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली कशोर न्याय बोर्ड भेजी गई।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें