निलंबित और गिरफ्तार चंदौली एआरटीओ आरएस
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विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नरेंद्र कुमार झा की कोर्ट में मंगलवार को मिर्जापुर जेल में निरुद्ध निलंबित एआरटीओ आरएस यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुगलसराय थाने दर्ज मुकदमे के संबंध में पुलिस ने आरोप पत्र तैयार किया था।
उल्लेखनीय है कि चंदौली के निलंबित एआरटीओ आरएस यादव के खिलाफ विजिलेंस और चंदौली पुलिस दो अलग-अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मंगलवार को तीसरे मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
गाजीपुर निवासी ठेकेदार संजय राय की शिकायत पर मुगलसराय थाने में 23 जून 2017 को एआरटीओ आरएस यादव के अलावा कांस्टेबल अजित कुमार तथा कांस्टेबल देव नारायण यादव के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
अदालत में चंदौली के सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने यह आरोप पत्र दाखिल किया । ठेकेदार संजय राय ने 24 मार्च 2017 को एआरटीओ आरएस यादव के खिलाफ शासन स्तर पर शिकायत की थी। आरोप है कि गिट्टी लदी ट्रक को टेंगरा मोड़ के पास एआरटीओ और उसके सिपाहियों ने रोक लिया था।
ट्रक ओवरलोड होने का आरोप लगाते हुए ट्रक ड्राइवर पर बीस हजार रुपये देने का दबाव बनाने लगे। साथ ही सिस्टम में शामिल होने को कहने लगे । इंकार करने पर ड्राइवर को मारने- पीटने के साथ ही ट्रक कागजात उससे छिन लिए और ट्रक को कब्जे लेकर एक धर्म कांटा पर खड़ा कर दिया।
संजय के आरोप को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसकी जांच कराई। जांच के पश्चात मुगलसराय थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि अभी सिर्फ आरएस यादव के खिलाफ लूट एवं भ्रष्टाचार के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
बुधवार को आरएस को जेल से तलब किया गया है जबकि दो अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना अभी जारी है।