वाराणसी के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने ऑपरेशन में लापरवाही के आरोप में आशापुर स्थित शिवनाथ हॉस्पिटल को एक लाख अस्सी हजार रुपये पीड़ित को हर्जाना देने का आदेश दिया है। ऑपरेशन के बावजूद पथरी न निकालने पर उपभोक्ता फोरम में केस किया गया था।
आठ मई को फोरम के अध्यक्ष जगदीश्वर सिंह ने यह घोषणा की। पियरी, देवकली गाजीपुर के रहने वाले अवधेश कुमार सऊदी अरब में बढ़ई का कार्य करता है। देश वापसी के दौरान उसके पेट में दर्द हुआ। जांच कराने पर पता चला कि बाईं किडनी में पथरी है।
उसका आरोप है कि शिवनाथ अस्पताल के डॉ. मनोज यादव को दिखाया। 11 अप्रैल 2011 को उसका इसी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद भी दर्द दूर न होने पर डॉक्टर ने कहा कि घाव सूख जाने के बाद दर्द नही होगा।
अवधेश ने फोरम को बताया कि दर्द होने पर जब फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी जस की तस मिली जबकि ऑपरेशन खर्च पूरा लिया गया। इस पर उसने फोरम ने शिकायत की। डाक से नोटिस भेजे जाने के बाद भी अस्पताल की ओर से कोई न उपस्थित हुआ न ही परिवाद का खंडन किया।
उधर, अवधेश के द्वारा सारे सुबूत उपलब्ध कराए गए। अध्यक्ष ने यह आदेश दिया कि एक माह के अंदर परिवादी को चिकित्सकीय लापरवाही के लिए डेढ़ लाख रुपये हर्जाना तथा ऑपरेशन दवा आदि का खर्च 25 हजार रुपये तथा वाद विवाद पांच हजार रुपये सहित एक लाख 80 हजार दें। आइंदा भुगतान की तिथि तक दस प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भी आदेश दिया।