अपर सिविल जज,फास्ट ट्रैक कोर्ट बटेश्वर कुमार ने मारपीट के क्रास केस के मामले में दोनों तरफ से दो-दो आरोपितों का दोषसिद्घ पाते हुए बुधवार को सजा सुनाई। एक पक्ष के दो लोगों को तीन तीन वर्ष की सजा तथा प्रत्येक को साढ़े चार चार हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
वहीं दूसरे पक्ष के दो लोगों को एक वर्ष की सजा तथा दो दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष की जुर्माने की आधी राशि दोनों पक्ष के वादी मुकदमा को प्रतिकर के रूप में दिया जाए।
अभियोजन अनुसार कछवां के महामलपुर गांव में 22 मई 2000 को पांच बजे सुबह बरसात के पानी को निकालने के लिए नाली साफ करते समय हुए विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। जिसमें दोनों पक्षों को चोटे आई थी। इसमें एक पक्ष के वादी सुबेदार सिंह पुत्र सकल नारायण सिंह ने केशव प्रसाद, दयाशंकर तथा सुशील कुमार के खिलाफ तहरीर देकर धारा 324, 323, 504,506 भादवी का मुकदमा दर्ज कराया था।
वहीं दूसरे पक्ष से केशव प्रसाद ने सुबेदार सिंह व राजनेति सिंह के खिलाफ तहरीर देकर धारा 325, 323, 504,506 भादवीं का मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
अभियोजन की तरफ से अभियोजन अधिकारी ने दोनों मामलों में सभी गवाहों को प्रस्तुत कराया। जिसकी सुनवाई न्यायालय द्वारा बुधवार को की गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर दोनों मामलों में दो दो आरोपियों को दोषसिद्घ पाया।
एक पक्ष से सुबेदार सिंह तथा राजनेति को तीन तीन वर्ष की सजा तथा प्रत्येक को साढ़े चार चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की कुल राशि नौ हजार में से साढ़े चार हजार रुपया वादी मुकदमा मृतक केशव प्रसाद के परिवार को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया ।
वहीं दूसरे मामले में केशव प्रसाद के लड़के दयाशंकर तथा सुशील कुमार को दोष सिंद्घ पाते हुए एक वर्ष की सजा तथा प्रत्येक को दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड की कुल राशि चार हजार रुपया में दो हजार रुपया चुटहिल वादी मुकदमा सुबेदार सिंह को प्रतिकर के रूप में देने को कहा है।