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झुन्ना और उसके गुर्गों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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वाराणसी। एक लाख के इनामी बदमाश श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित, उसके परिजनों और गुर्गों सहित 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या और अपहरण व रंगदारी के दो अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रणविजय सिंह की अदालत ने दिया। कैंट पुलिस अब झुन्ना और उसके गुर्गों को भगोड़ा घोषित कराने के साथ ही उनकी संपत्तियों की कुर्की कराने की तैयारियों में जुट गई है।
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कैंट पुलिस की ओर से अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि सभी अभियुक्त खूंखार, दुस्साहसिक और मनबढ़ किस्म के अपराधी हैं। सभी अपनी संपत्तियां अपने करीबियों के माध्यम से हटा-बढ़ा रहे हैं। 28 अगस्त 2019 की रात मढ़वा गांव से सथवा के पूर्व प्रधान राजेश पटेल का अपहरण किया गया था। इस मामले में झुन्ना पंडित, उसके पिता नंदलाल मिश्र, मां ऊषा देवी, भाई सोनू व मोनू, 50 हजार के इनामी बदमाश रवि पटेल और 25-25 हजार के इनामी बदमाश रमेश पटेल, अजीत गुप्ता, संजय पटेल और अनिल के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं, बीते तीन सितंबर को मढ़वा गांव में दिव्यांग चाय-पान विक्रेता दिलीप पटेल की हत्या के मामले में झुन्ना पंडित, रवि पटेल, दीपू पटेल, संजय पटेल, मोनू विश्वकर्मा और राजेश पटेल के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इंस्पेक्टर कैंट अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि जल्द ही अदालत से बदमाशों को भगोड़ा घोषित करा कर उनकी संपत्तियों की कुर्की कराई जाएगी।
एक नामजद के खिलाफ पुलिस का रुख नरम, नहीं मांगी एनबीडब्ल्यू
सथवा के पूर्व प्रधान राजेश पटेल के अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में टकटकपुर अर्दली बाजार निवासी एक युवक भी नामजद आरोपी है। कैंट पुलिस ने प्रकरण के अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसके प्रति नरमी दिखाते हुए उसका नाम प्रार्थना पत्र से काट दिया। नामजद आरोपी के प्रति कैंट पुलिस का नरम रुख चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में पूछे जाने पर एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि कैंट इंस्पेक्टर से जवाब-तलब करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। एक प्रकरण के सभी आरोपियों के खिलाफ एक समान कार्रवाई होनी चाहिए।
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