दरोगा और मां-बाप पर शारीरिक शोषण के आरोप में केस दर्ज करें
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले में दरोगा अभिषेक और उसके मां-बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने चौबेपुर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि पीड़िता के आवेदन के परिपेक्ष्य में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें। चौबेपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने कोर्ट में आवेदन दिया। आवेदन में कहा कि उसके पति की साल 2012 में मौत हो गई थी।
दो बच्चों के साथ जीवन यापन करने लगी। 19 नवंबर 2015 रात गांव का ही अभिषेक घर में जबरदस्ती घुस आया और शारीरिक शोषण किया। विरोध करने पर उसने कहा कि वह उससे शादी करेगा। आए दिन शारीरिक संबंध स्थापित करने लगा।