वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने जितेंद्र कुमार सोनकर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे तीन साल के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने की। अभियोजन के अनुसार, वादी ने 15 जनवरी 2015 को भेलूपुर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर जितेंद्र कुमार सोनकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। विशेष न्यायाधीश नितिन पाण्डेय ने सुनवाई की। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 को ध्यान में रखा। इसके चलते धारा 354ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में अलग से दंडादेश पारित नहीं किया गया। संवाद