छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी आशीष उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-06 की अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को निर्धारित सजा के तहत जेल भेजे जाने की कार्रवाई की गई। मामला जैतपुरा थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।