न्याय निर्णयन अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने दो मार्च को दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद कंपनी को मानकों के उल्लंघन करने का दोषी पाया। अपने फैसले में न्याय निर्णयन अधिकारी ने दुकानदार त्रिलोकीनाथ पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 के तहत 25 हजार और निर्माता कंपनी एस नरेंद्र कुमार एंड कॉम पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि एक पखवारे के अंदर ट्रेजरी में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।