- 60 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अनावश्यक घर से न निकलें।
- सार्वजनिक स्थान पर हर हाल में मास्क लगाएं।
- सभी दुकानदार मास्क जरूर लगाएं और बगैर मास्क के आने वालों को ग्राहकों को समझाएं।
- सार्वजनिक स्थान पर कोई न थूके। छींके या खांसे तो मुंह पर रुमाल जरूर लगाएं।
- मेडिकल इमरजेंसी या डॉक्टर के ओएस जाते समय कागज जरूर साथ रखें।
- किसी आयोजन के दौरान हाल में 50 या खुले में 100 से ज्यादा लोग एकत्र न हों।
- सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाए तो उसकी सूचना पुलिस को देने में देरी न करें।
- कोरोना पॉजिटिव होने पर तत्काल क्वारंटीन होकर कोविड हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें।
मास्क न लगाने के आरोप में रोजाना औसतन 642 का चालान
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक से 13 अप्रैल तक शहर में मास्क न लगाने वाले 8335 लोगों का चालान कर 4,14,950 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस तरह से रोजाना औसतन 642 लोगों का चालान किया गया। वहीं 10,050 वाहनों का चालान कर 5,35,800 रुपये जुर्माना वसूला गया।
29 वाहन सीज किए गए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मास्क न लगाने वालों और कोविड-19 कि गाइडलाइन का पालन न करने वालों के साथ बुधवार से किसी भी प्रकार की रियायत न करने का निर्देश महानगर क्षेत्र की पुलिस को दिया गया है।