ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में जिन निर्माणों, उपयोगों की अनुमति है। उनमें पेट्रोल पंप, खेल का मैदान, स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय खुले स्थान, पार्क, रेसकोर्स, स्टेडियम, पिकनिक स्थल, कैंपिंग स्थल, ट्रैफिक पार्क, मनोरंजन पार्क, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, संग्रहालय, पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जैसे सार्वजनिक एवं पर्यावरण–अनुकूल उपयोग सम्मिलित हैं। इन अनुमन्य उपयोगों के अतिरिक्त निर्माण या व्यावसायिक/आवासीय उपयोग ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसे भी पढ़ें; World Cancer Day 2026: काशी में साल में रेडियोथेरेपी 30% ज्यादा, मुंह के कैंसर के मरीज 25% बढ़े
स्वीकृत कराने के बाद निर्माण
आजमगढ़ रोड, संदहा मार्ग, जीटी रोड, रिंग रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित है। इन मार्गों के पास किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। यूपी नियोजन और विकास अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।