कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी करने को सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ वाराणसी की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद एसीजेएम प्रथम सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में कांग्रेस नेता अशोक सिंह, राघवेंद्र चौबे और राजेश गुप्त की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार पंडित ने दाखिल किया है।
सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को चीन का एजेंट बताया था। साथ ही चीन के सैनिकों के पीछे हटने पर उन्हें (राहुल गांधी) दर्द होने का बयान दिया था।
अदालत ने इसे परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है। परिवाद में कहा गया है कि बीती 15 फरवरी को शिवपुर के एक आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। ऐसे में उन्हें तलब कर दंडित किया जाए।