वाराणसी। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक निबंधक, फर्म सोसाइटी और चिट्स अनुप मिश्रा ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के उप निदेशक को पुनः नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि नित्यानंद राय की शिकायत के संबंध में 15 दिनों में ठोस साक्ष्य सहित लिखित जवाब निबंधक कार्यालय में पेश किया जाए। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के अधिकारी और कर्मचारी बंदोबस्ती नाला, बंजर व अन्य विवादित भूमि पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से कराए गए बैनामे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 5-क के तहत शून्य है, क्योंकि इस धारा के अनुसार बैनामे के लिए जिला जज की अनुमति जरूरी है, जो नहीं ली गई। ब्यूरो