गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने वाराणसी की निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन एक अप्रैल को अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया।
दूसरे पक्ष में आजाद, अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ अहमद और मोहम्मद अनस समेत अन्य आरोपियों ने भी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अलग से अर्जी दाखिल की है। इन सभी मामलों पर न्यायालय में क्रमवार सुनवाई चल रही है।
सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद अगली सुनवाई में मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जमानत पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की विवेचना जारी है।