दुर्गा कुंड स्थित जालांस सुपर मार्केट में मिलावटी हल्दी बेचे जाने के मामले में मंगलवार को एसीजेएम प्रथम की अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैनिक कुमार सिंह ने सुपर मार्केट के मालिक भागीरथ जालान एवं मैनेजर विवेक कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में छह महीने की कैद या एक लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान है।
विभाग ने आठ दिसंबर, 2015 को जालांस सुपर मार्केट से हल्दी, काजू, उड़द की दाल और सौंफ के सैंपल लिए थे। लखनऊ लैब में हुई जांच में काजू, उड़द की दाल और सौंफ अन सबस्टैंडर्ड तो हल्दी अनसेफ पाई गई। तब जालांस सुपर मार्केट ने हल्दी के सैंपल की जांच गाजियाबाद लैब से कराने की अपील की थी। उड़द की दाल, काजू और सौंफ के मामले में एडीएम सिटी की अदालत में सुनवाई चल रही थी। आरोप है कि काजू, उड़द की दाल और सौंफ के पैकेट पर पैकिंग की तारीख और एक्सपायरी की तारीख स्पष्ट नहीं थी। इन तीनों मामलों में अदालत ने जालांस को दोषी मानते हुए उस पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। जालांस की ओर से जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है।
उधर, हल्दी की दोबारा आई जांच रिपोर्ट में भी इसे अनसेफ बताया गया। हल्दी में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक केमिकल मिलाया गया था। इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से अनुमति मांगी थी। काफी मशक्कत के बाद शासन स्तर से अनुमति मिली।