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Varanasi News: व्यवसायी दंपती की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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व्यवसायी दंपती की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने लंका निवासी शरद भार्गव अैर उसकी पत्नी ऋचा भार्गव की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। दंपती पर धोखाधड़ी कर सामान के बिक्री के 1.13 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। अदालत ने नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 जनवरी नियत की है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार संत रघुवर नगर काॅलोनी, महमूरगंज निवासी शंकर तोदी ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वह अपने और अपने भाइयों अनिल तोदी और अनूप तोदी के साथ मिलकर कंप्यूटर, प्रिंटर सहित इनसे संबंधित एसेसरीज के होलसेल सप्लायर है। लंका स्थित विनायका रेजिडेंसी निवासी शरद भार्गव और उसकी पत्नी ऋतु भार्गव को कंप्यूटर और स्टेशनरी की मांग के आधार पर माल सप्लाई किया जाता रहा। दंपती पर एक करोड़ 13 लाख 31 हजार 917 रुपये बकाया हो गया। जब बकाया भुगतान करने को कहा गया तो दंपती गालीगलौज करते हुए जान से मरवाने की धमकी देने लगे।
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