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Varanasi News: बीएचयू कुलपति हाजिर हों, हाईकोर्ट ने कहा, आदेश का पालन करें, अवमानना की याचिका पर बुलाया

Mon, 12 May 2025 10:55 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलपति को तीन जुलाई के दिन हाजिर होने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने बुलाया है।
 
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bhu varanasi - फोटो : Social Media
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रो. संजय कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा, कुलपति आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या तीन जुलाई को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुशील कुमार दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है।

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हाईकोर्ट ने सात जनवरी 2025 को कुलपति को निर्देश दिया था कि याची की प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार कर तीन माह में निर्णय लें। अदालत के आदेश की जानकारी के बाद भी पालन नहीं किया गया। इस पर याची ने अवमानना याचिका दायर की। याची का कहना है कि कार्यकारिणी परिषद ने चार जून 2021 को संस्तुति की है।
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इसके बावजूद याची को प्रोन्नति नहीं दी गई। इस पर उसे मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी। कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की।

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