वाराणसी में धोखाधड़ी के मामले में पवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में अदालत ने पवन सिंह को राहत दी है। उनकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।
अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को भोजपुरी गायक पवन सिंह को राहत दी है। कैंट थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पवन सिंह की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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नदेसर में ट्रैवल्स व्यवसाय से जुड़े विशाल सिंह ने केस दर्ज कराया था कि 2018 में पवन सिंह समेत चार अन्य ने फिल्म में निवेश के नाम पर 1.25 करोड़ खर्च कराए। न तो निवेश की राशि मिली और न ही लाभ का हिस्सा।
दोबारा पैसे की मांग की तो जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत दर्ज होने के बाद थाना कैंट में पवन सिंह सहित चार पर धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज हुआ था।