ईवीएम बदलने की अफवाह पर बवाल के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
वाराणसी। विधानसभा चुनाव 2022 में ईवीएम बदलने की अफवाह पर हुए बवाल के मामले में आरोपी अब्दुल्ला उर्फ पप्पू की जमानत सोमवार को मंजूर हो गई। प्रभारी सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने कमलगढहा, जैतपुरा निवासी अब्दुल्ला को 50-50 हजार रुपये की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जैतपुरा थाना प्रभारी मथुरा राय 8 मार्च 2022 को पहड़िया मंडी में ड्यूटी में मौजूद थे। उसी दौरान सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित समर्थित लोग नारेबाजी करते हुए गोलगड्डा तिराहे पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 11 मार्च 2022 को 40 नामजद समेत 600 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने दलील दी कि पुलिस ने सत्तापक्ष के दबाव में आकर रंजिशन मुकदमा लिख दिया है। संवाद