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Varanasi News: आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र को मिली राहत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन में वाराणसी की अदालत में चल रहे मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु मिश्र को बड़ी राहत मिली है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दयाशंकर मिश्र की अर्जी पर दिया है।
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2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान दया शंकर वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 11 जनवरी 2012 को बिजली के खंभे पर लगी होर्डिंग के आधार पर थाना कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 12 मई 2012 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। दयाशंकर ने चार्जशीट और संज्ञान आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के खिलाफ बिजली विभाग या नगर निगम ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ब्यूरो
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