अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद काशी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।
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अयोध्या विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी संवेदनशील हो गया है। धर्मनगरी काशी में त्योहारों और संवदेनशील अवसरों को देखते हुए जिलाधिकारी ने 14 अक्टूबर को ही धारा 144 लागू कर दी थी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने लोगों से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि 02.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद बनाने के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन देने के भी निर्देश हैं। इसके अलावा कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया है। हालांकि निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह देने की अनुमति को स्वीकार कर लिया गया है।
अयोध्या विवाद मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनारस में होने वाली प्रतिक्रिया को नियंत्रण करने और आगामी त्योहारों बारावफात, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों होने वाली गतिविधियों को देखते हुए धारा 144 लागू है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा 144 के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग करते निषेधाज्ञा पारित की है।