वाराणसी। लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों में पीड़ित की मदद के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी। पीड़ित के परीक्षण व जांच में सहायक व्यक्ति सहायता देंगे और मामले की न्यायालय में पैरवी भी करेंगे।
लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों में अक्सर कानून की जानकारी न होने या फिर दबाव में पीड़ित पैरवी नहीं करते थे। ऐसे मामलों की पैरवी करने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सहायक व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। एक मामले में उन्हें तीन चरणों में 15 हजार रूपये दिया जायेगा।
आरोपी के परिवार के होने, दिव्यांग होने, कानून की जानकारी न होने व डर की वजह से रिपोर्ट न करने जैसी परिस्थिति में परिवार की सहमति के बाद बाल कल्याण समिति इनको नियुक्त करेगी। सहायक व्यक्ति पीड़ित की चुनैतियों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इनकी नियुक्ति तीन वर्षो के लिए की जायेेगी।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरण पांडेय ने बताया कि लैंगिक अपराध के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता के लिए सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रकिया पूरी होने के बाद सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी। संवाद