एक दुकान से 2.135 किलो, दूसरी से 1.730 किलो मांझा मिला
पुलिस ने दोनों दुकानों से मिले मांझे को अलग-अलग तौलवाया। भानु प्रकाश की दुकान से 2 किलो 135 ग्राम और सुनील चौहान की दुकान से 1 किलो 730 ग्राम मांझा बरामद हुआ। इस तरह कुल 3 किलो 865 ग्राम प्रतिबंधित मांझा मिला। पुलिस के अनुसार, दुकानदार मांझे की बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं दिखा सके।
आबकारी नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में सारनाथ थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0517/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, 293 और 125 के साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 और 15 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित मांझे की बिक्री से लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दोनों आरोपियों को जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया।
कार्रवाई करने वाली टीम में सारनाथ थाने की चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक दीक्षा पांडेय, उपनिरीक्षक राम अजोर और हेड कांस्टेबल विनोद कुमार शामिल रहे।