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Varanasi News: एक करोड़ से अधिक धोखाधड़ी मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

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वाराणसी। सेनेटरी पैड और डिटर्जेंट पाउडर का माल दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजेश अग्रवाल को अग्रिम जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये की जमानत और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला सीताराम चौधरी के भेलूपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा है। चौधरी ने आरोप लगाया था कि राजेश अग्रवाल ने उन्हें झांसे में लिया। अग्रवाल ने अपनी कंपनियों राजेश ट्रेडिंग कंपनी और श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी के पास सेनेटरी पैड और डिटर्जेंट की एजेंसी होने का दावा किया। उन्होंने सस्ते दर पर माल उपलब्ध कराने का लालच दिया, जिसके लिए लगभग 25 लाख रुपये अग्रिम मांगे। चौधरी ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने पुत्र उमाकांत चौधरी के साथ मिलकर रुस्तमपुर, सारनाथ में काशी बाजार नामक किराने की दुकान का संचालन किया था। वादी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर राजेश अग्रवाल, शाश्वत अग्रवाल, रजनी अग्रवाल और लाडो को लगभग 61.40 लाख रुपये समेत विभिन्न मदों से एक करोड़ से अधिक की रकम दी। सीताराम चौधरी का आरोप रहा कि इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी उन्हें माल नहीं मिला। पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उन्हें और उनके परिवार को शूटरों से हत्या करवाने की धमकी दी। 3 जनवरी 2026 को जब अपने पुत्र उमाकांत के साथ राजेश अग्रवाल के घर पहुंचे तो उन्हें अपमानित किया गया और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। ब्यूरो
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