जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में छह साल पहले रंजिश को लेकर युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में एडीजे चतुर्थ ने आरोपी को दोषी करार दिया है। इस मामले में सुनवाई बुधवार को होगी। अभियोजन कथानक के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के मुफ्ती मोहल्ला निवासी राजेंद्र वेनबंशी ने केस दर्ज कराया था कि 19 जनवरी 2011 की शाम साढ़े छह बजे मोहल्ले के लोग चाय की दुकान पर बैठे थे महिलाएं सामान खरीदने बाहर निकली थी। इसी बीच मोहल्ले के पिंटू गुप्ता ने उनके पुत्र संजू पर तेजाब फेंक दिया। जिससे वह झुलस गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रकाश मिश्र ने छह गवाह न्यायालय में पेश किया। न्यायधीश मनोज कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों के बहस एवं तर्को को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपी पिंटू गुप्ता को दोषी करार दिया है।