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सेहत से खिलवाड़ पर कार्रवाई: वाराणसी में बिग बाजार, स्पेंसर समेत 121 पर लगा 38 लाख जुर्माना

Tue, 07 Sep 2021 12:19 PM IST
वाराणसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर की गई कार्रवाई में शहर के कई बडे़े स्टोर में खाने-पीने के नमूनों में गड़बड़ियां मिली हैं। बिग बाजार, स्पेंसर, कैमूर डेयरी सहित 121 खाद्य कारोबारियों पर 38 लाख 87 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर की गई कार्रवाई में शहर के कई बडे़े स्टोर में खाने-पीने के नमूनों में गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं मिलावट, मानक के विपरीत तो कहीं गलत सूचना दी गई थी। सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। इसमें बिग बाजार, स्पेंसर, कैमूर डेयरी सहित 121 खाद्य कारोबारियों पर 38 लाख 87 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी संजय प्रताप सिंह ने बताया कि कैमूर डेयरी में दूध मानक के विपरीत मिला था। वहीं बिग बाजार में गुजिया के लिए गए नमूने में पैकेट पर सही जानकारी नहीं दी गई थी। स्पेंसर में एप्रीकाट के पैकेट पर भी गलत जानकारी थी। इसमें स्पेंसर पर 16 हजार और बिग बाजार पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। नमक, रेडबुल, नमकीन, धनिया पाउडर, बूंदी लड्डू, किशमिश, बेसन, खोया, छेना मिठाई, आइसक्रीम, पनीर, पाश्ता नमकीन, मिर्च अचार, मेवा लड्डू समेत कई खाद्य नमूनों में गड़बड़ियां मिली थीं। इसके अलावा बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य सामग्री बेचने वालों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

फल पकाने में कार्बाइड का इस्तेमाल किया तो होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सचल दस्ते ने फल मंडियों एवं राइपनिंग केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कहीं भी फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं मिला। अभिहित अधिकारी संजय प्रताप सिंह ने बताया कि कार्बाइड का प्रयोग मिलने पर कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस बारे में कारोबारियों को आगाह किया गया है।

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