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हेरिटेज अस्पताल पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना

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वाराणसी। मेडिकल बायोवेस्ट का सही ढंग से निस्तारण न करने के मामले में हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका पर दो करोड़ का जुर्माना और दो महीने तक 15 साल तक के बच्चों के इलाज पर भी रोक लगाई गई है। यह संस्तुति एनजीटी के आदेश पर बनी यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉनीटरिंग कमेटी ने की है। जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने यह कार्रवाई पूर्व में अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ियों और जांच रिपोर्ट के बाद की है। अध्यक्ष की ओर से इसकी संस्तुति एनजीटी को भेजी गई है।
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कमेटी के सचिव राजेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। इसमें यह मिला था कि ठोस अवशिष्ट को जैविक चिकित्सकीय अवशिष्ट के साथ मिलाकर रखा जा रहा है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 का खुला उल्लंघन है। अस्पताल में बायो मेडिकल वेस्ट स्थानांतरण गृह में बिखरा पड़ा मिला। इसके अलावा अस्पताल में संग्राहक की जाली नीचे से टूटी पड़ी थी। इसी वजह से कचरा बिखरा था। बताया कि नियमों की अनदेखी और उल्लंघन के मामले में ही अस्पताल पर यह कार्रवाई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इधर हॉस्पिटल के निदेशक अंशुमान राय ने पूछे जाने पर बताया कि कमेटी द्वारा जुर्माना लगाए जाने की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो कमेटी के सामने अपील की जाएगी।
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