वारणसी। सिकरौरा नरसंहार मामले में शनिवार को मृतक की बेटी शारदा देवी का अदालत में बयान दर्ज किया गया। बचाव पक्ष द्वारा गवाह से जिरह की कार्रवाई की गई लेकिन अदालत का समय खत्म होने तक जिरह पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने इसे जारी रखते हुए शेष जिरह के लिए नौ अप्रैल की तिथि मुकर्रर कर दी। इस मुकदमे के आरोपी एमएलसी बृजेश सिंह को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शिवपुर सेंट्रल जेल से लाकर विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट) राजीव कमल पांडेय की अदालत में पेश किया गया जहां इस मुकदमे की सुनवाई चल रही है। इस मामले में शनिवार को शारदा देवी के अतिरिक्त अन्य गवाहो को भी चंदौली पुलिस ने अदालत में पेश किया था। मुकदमे की पिछली तिथि पर गवाहों को पेश नहीं करने पर अदालत ने चंदौली पुलिस प्रशासन के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चर्चित मुकदमे की त्वरित सुनवाई कर इसका निस्तारण करने का जिला न्यायालय को निर्देश दे रखा है। इस मामले में अब तक वादिनी हिरावती देवी समेत दो गवाहों के पूर्व में ही बयान व जिरह की कार्यवाही हो चुकी है।