मुगराबादशाहपुर। न्यायालय के आदेश पर मुगरा पुलिस ने एक ही आराजी को बार बार बेचने वाले आरोपी जबर बहादुर पुत्र जवाहिर लाल व जवाहिर लाल पुत्र राम दुलार निवासी धौरहरा थाना मुगराबादशाहपुर के खिलफ मारपीट और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय के न्यायालय मे धारा 156(3) के तहत अरबिन्द पुत्र गुलाबचन्द निवासी आशिकगंज आजमगढ़ ने एक वाद दाखिल कर कहा कि जवाहर लाल से बीते 23 फरवरी 2017 को उनकी आराजी संख्या 11 /0-053 सहित कुछ अन्य नम्बरानो की जमीन रजिस्ट्री कराई थी। जिस पर कुछ लोगो द्वारा कब्जा किये जाने की सूचना पर जब वह आराजी स्थल पर पहुंच रोकना चाहा तो कब्जेदारो ने अपने को उक्त आराजी का बैनामेदार बताया। जब वह तहकीकात के लिए रजिष्ट्री दफ्तर मछलीशहर जाकर जांच की तो पता चला की जिस आराजी को वह 23 फरवरी 2017 को जवाहर लाल से खरीदा है उसे जवाहर ने 15 फरवरी 2016 को ही किसी चार अन्य के पक्ष मे बैनामा कर चुका है। अरबिंद ने आरोप लगाया है की जब वह बिक्त्रस्ेता जवाहिर लाल के घर पूछने व अपना पैसा वापस मांगने गया तो जवाहिर लाल के परिदन उसे गाली देते हुए मारने पीटने लगे तथा उसकी सोने की चैन आदि छीन लिए व पैसा मांगने पर जान से मार डालने तक की धमकी दी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्तो के बिरूद्ध मुकदमा दर्ज कर बिवेचना करने का मुंगराबादशाहपुर पुलिस को निर्देश दिया। न्यायालय के निर्देश पर मुगरा पुलिस ने जबर बहादुर व जवाहिर लाल व तीन अज्ञात के बिरूद्ध मारपीट, धोखाधड़ी आदि का केस दर्ज किया है।