सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे संचालित हो रही शराब की दूकानें हटाई जाएंगी। इस संदर्भ में शासन की ओर से जल्द ही नई गाइड लाइन जारी की जाएगी।
वाराणसी में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे 190 शराब की दूकानें चलती हैं। फिलहाल अगले एक साल के लिए इन दूकानों का नवीनीकरण किया जा चुका है।
हाईवे पर होने वाले हादसों की प्रमुख वजह शराब की दूकानें हैं। राहगीर दूकानों से शराब खरीदकर पीते हैं और गाड़ी चलाते हैं। हादसों को रोकने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के किनारे चलने वाली दूकानों को हटाने का निर्देश दिया है। जिला आबकारी अधिकारी वाईआर यादव का कहना है कि जिले में नेशनल हाइवे के किनारे 119 और स्टेट हाईवे के किनारे 71 दूकानें चलती हैं।
नेशनल हाईवे पर पिछले तीन साल से नई दूकानों के अलॉटमेंट पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के राज्य सरकार अगर कोई नया आदेश जारी करती है तो उसका पालन किया जाएगा।