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भाई-बहन और पोते-पोतियों के नाम ली गई संपति बेनामी

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वाराणसी। चालीस हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन मुख्य रूप से पेंशनर के लिए लाभदायक है, परंतु जिन लोगों की पांच लाख से ऊपर आय है उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। धारा 24(1) के अंतर्गत ब्याज अदा करने पर दो लाख की ही छूट मिलेगी न कि चार लाख पर। उक्त बातें सीए गिरिश आहुजा ने कहीं। वह सोमवार को इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के 74वें स्थापना दिवस पर स्व. अनिल कुमार सिंह की स्मृति में आयोजित व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे।
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बजट पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अगर पत्नी, बेटे के नाम पर संपत्ति लेता है तो वह संपत्ति बेनामी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा भाई, बहन व पोते-पोतियों के नाम ली गई संपत्ति बेनामी मानी जाएगी। मुख्य अतिथि कमिश्नर इनकम टैक्स सुनील माथुर ने कहा कि निर्धारित अग्रिम टैक्स पर ध्यान दें। स्वागत योगेश श्रीवास्तव, धन्यवाद ओपी शुक्ला, संचालन पुनीत कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर रतन चंद वर्मा, आरसी पाठक, नागेश्वर सिंह, आसिम जफर, गोपेश जैन, बिपिन शंकर गुप्ता, आशुतोष भारद्वाज आदि मौजूद रहे।
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