ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। भदोही कोतवाली के डुड़वा धरमपुर निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसके पिता की तेरहवीं थी, जिसमें सभी लोग व्यस्त थे। उसकी चौदह वर्षीय पुत्री को उसके साढ़ू के लड़के राहुल बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में दोनो पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश संजय डे ने दोषी राहुल उर्फ कमलेश कुमार धईकार को दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास और 90 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी विकास नारायण सिंह ने की।