जौनपुर। लोहिया ग्रामीण आवास के लिए जिलाधिकारी की ओर से चयनित पात्रता सूची में नाम न होने के बाद भी धोखाधड़ी व जालसाजी कर अपात्र को राष्ट्रीय धन आवंटित करने के आरोप में सेक्रेटरी, एडीओ समेत पांच पर सीजेएम ने प्रकीर्ण वाद दर्ज कर मड़ियाहूं थाने से रिपोर्ट तलब की है।
मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के रजमलपुर निवासी शिव कुमार पाल ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि लोहिया ग्राम आवास में पात्रता नियुक्ति हेतु शासनादेश के अनुसार पात्रता श्रेणी के तहत चयनित व्यक्तियों की सूची बनी। पात्रों को आवास के लिए चयनित किया गया जिसमें राजेंद्र का नाम नहीं था। आरोप है कि सेक्रेटरी, एडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल समेत पांच आरोपियों ने धोखाधड़ी व जालसाजी से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पात्रता सूची में नाम न होने के बावजूद शासनादेश का उल्लंघन कर राजेंद्र को लोहिया ग्रामीण आवास हेतु पात्र घोषित कर दिया जिससे आवास के लिए धन आवंटित हो गया। इसके बाद 18 अप्रैल 2017 को शिकायत की गयी। जांच में राजेंद्र अपात्र पाए गए। कोर्ट ने मामले को बतौर प्रकीर्ण वाद दर्ज कर लिया है।