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मिनी सदन मामले में पांच को जमानत, चार रिहा0

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वाराणसी। सांस्कृतिक संकुल में नगर निगम के मिनी सदन की बैठक के दौरान तोड़फोड़ बवाल के मामले में जेल भेजे गए आरोपी पार्षदों को दूसरे मामले में शनिवार को जमानत मिल गई। प्रभारी सीजेएम की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मंजूर कर ली। हालांकि जेल से पार्षद सुनील यादव, बबलू शाह के साथ ही दो अन्य अवनीश यादव उफ़ॱर विक्की व राजा थापा रिहा हुए वहीं भैया लाल की रिहाई कागजात पूर्ण न होने से नहीं हो सकी। इससे पूर्व अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के संबंध में कोई आपराधिक इतिहास होने संबंधी रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं पाए जाने, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए 20-20 हजार के दो जमानतें तथा बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपियों की पैरवी शशिकांत राय (चुन्ना), अनुज यादव व विपिन शर्मा ने की। एक मामले में शुक्रवार को ही जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी।
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नगर निगम के मिनी सदन की बैठक के दौरान बवाल के मामले में कुल नामजद 16 आरोपियों में से पांच जेल भेजे गए हैं जिसमे पार्षदों भैय्यालाल यादव, अवनीश यादव उर्फ विक्की, सुनील यादव, बबलू शाह और राजा थापा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जेल से चार लोगों की रिहाई हुई। समर्थक गाजे बाजे और फूल माला के साथ कंधों पर बैठाकर ले गए। पूर्व विधायक अजय राय, जिलाध्यक्ष पीयूष यादव सहित सैकड़ों की संख्या में सपा व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैयालाल की रिहाई के लिए जो कागजात जेल में पहुंचा था उसमें दो धारा अंकित नही थी जिसकी वजह से रिहाई नही की जा सकी। इनपर भी कई संगीन आरोप थे जिसमें धारा 353 व धारा 332 रिहाई के लिए जेल पहुंचे परवाना में अंकित नहीं थी।
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