वाराणसी। फूलपुर के रमईपुर गांव के पास 13 दिसंबर 2016 को बाबतपुर में सड़क हादसे के बाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई जौनपुर के पूर्व विधायक नदीम जावेद की ओर से की गई वाहन को रिलीज करने संबंधी याचिका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम रणविजय प्रताप सिंह ने खारिज कर दी। बता दें कि हादसे के वक्त प्राडो गाड़ी पर जो नंबर अंकित था तो वह जांच में फर्जी निकला। गाड़ी किसी और के नाम थी लेकिन उससे नदीम चलते थे। अदालत ने कहा कि पुलिस की आख्या से स्पष्ट है कि घटना के समय गाड़ी का बीमा नहीं था। रजिस्ट्रेशन पेपर में भी छेड़छाड़ की गई थी। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि गाड़ी आवेदक को कब प्राप्त हुई। बाद में अदालत ने वाहन रिलीज करने की याचिका खारिज कर दी।