वाराणसी। चौकाघाट फ्लाईओवर हादसे मेें हुई 15 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार सेतु निगम के निलंबित चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हरिश्चंद्र तिवारी सहित आठों आरोपियों जमानत अर्जी सोमवार को सीजेएम जेपी यादव की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले को गंभीर और सत्र न्यायालय से परीक्षणीय बताया है।
निर्माणाधीन चौकाघाट-लहरतारा फ्लाईओवर की दो बीम गिरने से बीते 15 मई की शाम 15 लोगों की मौत हुई थी और 11 लोग घायल हुए थे। हादसे की तफ्तीश कर रही क्राइम ब्रांच ने 28 जुलाई को सेतु निगम के निलंबित चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हरिश्चंद्र तिवारी, पूर्व चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर गेंदा लाल, प्रोजेक्ट मैनेजर कुलजश राय सूदन, एई राजेंद्र सिंह, एई यांत्रिक/सुरक्षा राम तपस्या सिंह यादव, जेई लालचंद सिंह व जेई राजेश पाल सिंह और ठेकेदार साहेब हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सोमवार को आठों आरोपियों की जमानत अर्जी उनके अधिवक्ताओं ने दाखिल की लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।