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दोहरे हत्याकांड में दो को आजीवन कैद

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट कोर्ट ने सोमवार को दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी घटना में जानलेवा हमले में दोषी पाते हुए एक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। करीब तीन साल पूर्व फौदीपुर में हुई घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार ज्ञानपुर कोतवाली के फौदीपुर गांव में 12 अगस्त 2014 को दुकान पर सामान लेते समय क्षत्रिय पक्ष के लोगों ने श्रीवास्तव पक्ष पर बच्चों के झगड़े में लाठी, बंदूक आदि से हमला किया था। इसमें रवींद्र सिंह, सौरभ सिंह, दिग्विजय सिंह, सोनम सिंह ने एक राय होकर हमला किया। इस घटना में कमलेश श्रीवास्तव की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि विमलेश और अमित को वाराणसी रेफर किया गया था। वहां विमलेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में उमाशंकर श्रीवास्तव ने ज्ञानपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां गवाहों के बयान और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे की अदालत ने रवींद्र और देवेंद्र सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और सौरभ सिंह को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सुधाकर पांडेय ने बहस पैरवी की।
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