वाराणसी। सीजेएम जनार्दन यादव की अदालत ने मकान मालिक विश्वजीत की हत्या के आरोप में दो सगी बहनों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर भेलूपुर पुलिस को विवेचना करने का आदेश दिया है। भेलूपुर निवासी और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले जनार्दन ठाकुर ने अदालत में अधिवक्ता वीरेंद्र श्रीवास्तव व नित्यानंद राय के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था। कहना था कि सोनारपुरा में उनके पिता का मकान है और यहीं उनका भाई विश्वजीत रहता था। मकान की साफ-सफाई के लिए दो नौकरानी पिंकी चटर्जी और पूजा चटर्जी रखी गई थी। दोनों सगी बहनें भी है। पिंकी और पूजा द्वारा बताया गया कि 27 फरवरी 2018 को विश्वजीत की मौत हो गई और जनार्दन के बगैर आए ही 28 फरवरी को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद दोनों बहनों ने विश्वजीत का मोबाइल, बाइक की चाबी, घर और जेवरात अपने कब्जे में करके जनार्दन को देने से इंकार कर दिया। जनार्दन का आरोप है कि दोनों बहनें उनके मकान को हड़पना चाहती हैं। मामले की शिकायत भेलूपुर पुलिस और एसएसपी से की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई।