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निर्यातकों के कंटेनर पर लगेगी इलेक्ट्रानिक सील

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा शुल्क आयुक्त शिव कुमार शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आयात एवं निर्यात प्रक्रिया और इसके संदर्भ में कंटेनरों पर सील लगाना, इलेक्ट्रानिक सील लगाना आदि काम जो अब तक सेंट्रल एक्साइज की ओर से किया जाता था उसे पंद्रह जनवरी से सीमा शुक्ल विभाग की परिधि में लाया गया है। एक अप्रैल से निर्यात के कंटेनरों में इलेक्ट्रानिक सील लगाना अनिवार्य होगा। वह शुक्रवार को बनारस क्लब में निर्यातकों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कहा कि विभाग में कर्मचारियों की कमी जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बताया कि अवैध आयात निर्यात के संबंध में सूचना देने पर जब्त माल का 20 प्रतिशत तक इनाम दिया जाएगा। 9450588340, 9450935522 पर शिकायत की जा सकती है। निर्यातक विभाग की वेबसाइट 222.ष्शद्वद्वद्बह्यह्यद्बशठ्ठद्गह्म्ष्ह्वह्यह्लशद्वह्यद्यह्वष्द्मठ्ठश2.द्दश1.द्बठ्ठ पर समस्या की जानकारी ले सकते हैं। आयुक्त ने निर्यातकों को बताया कि भदोही के माधो सिंह स्थित आईसीडी सभी प्रकार के आयात एवं निर्यात के लिए प्राधिकृत है। यहां वेयर हाउसिंग की पूरी सुविधा उपलब्ध है, जिससे किसी प्रकार का आयात निर्यात किया जा सकता है। बताया कि बाबतपुर स्थित एयर कार्गो से निर्यात किया जा सकता है लेकिन आयात केवल सिल्क टेक्सटाइल्स, ऊनी कारपेट एवं जरी की नक्कासी युक्त सामान को निर्मित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर ही किया जा सकता है। कार्यक्रम में कोनकोर की उप महाप्रबंधक किरन शर्मा, एयरपोर्ट निदेशक अनिल राय, विमानपत्तन प्राधिकरण एसके चौहान, पूर्वांचल निर्यातक संघ के महासचिव विवेक बरनवाल आदि मौजूद रहे।
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