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आरएस पर छेड़खानी का भी आरोप

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वाराणसी। जिला जेल में निरुद्ध निलंबित एआरटीओ आरएस यादव पर चार साल पहले छेड़खानी का भी आरोप लग चुका है। मामले में कोर्ट उन पर 50 रुपये जुर्माना लगाने के साथ चरित्र पंजिका में इसकी इंट्री के आदेश कर चुकी है।
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एक व्यक्ति अपनी पत्नी के संग बोलेरो से रिश्तेदार के यहां जा रहा था। राजातालाब में तत्कालीन एआरटीओ प्रवर्तन यादव वहां पहुंच गए। आरोप है कि एआरटीओ महिला का हाथ पकड़ कर जीप के नीचे खींचने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज की। पति ने विरोध किया तो यादव ने सिपाहियों से बोलेरो को खिंचवा कर थाने पहुंचा दिया। पति ने अधिकारियों के यहां गुहार लगाई लेकिन सपा की सरकार में यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बाद में पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली, जिस पर छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
डीएम और एसएसपी से की शिकायत
पूर्वांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह और गरीब, शोषित, असहाय विधिक सहायता संस्थान के अध्यक्ष राकेश न्यायिक ने डीएम योगेश्वर राम मिश्र और एएसपी नितिन तिवारी से यादव के बेनामी संपत्तियों की जांच की मांग की है। आवास विकास में धोखाधड़ी कर जमीन आवंटित कराने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। चंदौली पुलिस को संपत्ति से जुड़े कागजात भी सौंपे हैं।
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न्यायिक रिमांड बढ़ाने का अनुरोध
यादव के खिलाफ चंदौली के अलीनगर थाने में दर्ज लूट और भ्रष्टाचार के मामले में साक्ष्य बरामदगी की धारा 411 में रिमांड बनाए जाने का अनुरोध विशेष न्यायाधीश (एंटी करप्शन) से किया गया है। कोर्ट में डीजीसी अनिल सिंह ने कहा कि विवेचक त्रिपुरारी पांडेय ने बताया है कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी यादव की निशानदेही पर लूट के ट्रक के कागजात बरामद हुए हैं। ऐसे में बढ़ी धारा में तलब कर उसका न्यायिक रिमांड बनाया जाए। इस पर कोर्ट ने 30 जून को आरोपी एआरटीओ को तलब किया है।
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