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मासूम से दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव कमल पांडेय की अदालत ने छह वर्षीय बालिका से दुराचार के मामले में चोलापुर के अल्लोपुर निवासी अभियुक्त टीपू सुल्तान को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार को अपने कोष से पीड़िता को 30 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन की एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव एवं गोपाल कृष्ण के अनुसार वादिनी मुकदमा ने 14 सितंबर 2013 को चोलापुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि वादिनी अपनी छह वर्षीय पुत्री के साथ पांच सितंबर 2013 को बेलवा बाबा बाजार गई थी। वापस लौटते समय लमही के समीप अल्लोपुर निवासी अभियुक्त टीपू सुल्तान पीछे से साइकिल से आया तो बेटी को उसके साथ घर भेज दिया। कुछ देर बाद घर पहुंचने पर जब वादिनी अपनी बेटी को खोजने लगी तभी टीपू उसे लेकर वहां पहुंचा। मां के पास पहुंचते ही बेटी ने रोते हुए बताया कि टीपू ने उसके साथ दुराचार किया है।
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