यूपी के भदोही जिले की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माना पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
सुरियावां थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि संदीप गौतम उनकी 17 वर्षीय पुत्री जो 12वीं की छात्रा थी ,को 16 अप्रैल 2017 को बहला-फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने 12 अगस्त 2017 को दोनों को ढूंढ लिया।
छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़ित किशोरी का बयान दर्ज किया। फिर मामला कोर्ट में पेश किया दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार डे की अदालत ने संदीप गौतम को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।