पांच हजार रुपये जुर्माना, अपर जिला जज चतुर्थ ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। मादक पदार्थ बेचने के आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने साल 2020 में मुखबिर की सूचना पर नयापुल के पास से सरजू धानुक को मादक पदार्थ के साथ बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज न्यायालय में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अपर जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार सेठ ने अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील मनीष शुक्ला और आनंद कुमार गौड़ की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी सरजू को एक साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।