उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सदर कोतवाली पुलिस ने 12 नवंबर 2017 को बांगरमऊ क्षेत्र के हसीब पर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने की और 13 दिसंबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
एनडीपीएस के दोषी को एक साल की सजा
उन्नाव। गंगाघाट पुलिस ने 12 नवंबर 2017 को थानाक्षेत्र के गोताखोर मोहल्ला निवासी छोटू को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में कार्रवाई की थी। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी छोटू को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)