बकेवर (इटावा)। महेवा ब्लाॅक सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिला सशक्तीकरण एवं महिलाओं के अधिकारों की जानकारी देने के लिए शिविर का आयोजन किया। महिलाओं को बताया गया कि सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अन्य अधिकारों की भी जानकारी दी गई।
शिविर में प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयं सेवक अश्वनी त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों को पहचानना होगा तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कामकाजी महिला यदि अपने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न या अन्य किसी भी प्रकार से उत्पीड़न की शिकार होती है तो तुरंत विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकती हैं। किसी भी मामले में विषम परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि आज महिलाएं आर्थिक रूप से पढ़-लिख कर सक्षम हो रही है महिला फाइटर विमान उड़ा रहीं हैं महिलाएं अब किसी से पीछे नहीं हैं। स्वयं सेवक राजीव रत्न मिश्रा ने कहा कि किसी भी विभाग में पुरुष यदि महिला को परेशान करता तो वह तुरंत अपने अधिकारी से इसकी शिकायत करें और 1090 पर शिकायत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं सहायता समूह की प्रबंधक शशि लता ने की इस मौके पर प्रांशु गौतम,नीलम,बिनीता, सुशीला, रश्मि, सोनी सुषमा ,सीमा, कृष्णा मौजूद रहे।