उन्नाव। जनपद में एक जनवरी 2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पूर्व मतदाता सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसमें मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन बीएलओ घरों में जाकर कर रहे हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार जिन दस्तावेजों से सत्यापन कराया जा सकता है उनमें भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वाटर टैक्स, टेलीफोन, बिजली व गैस कनेक्शन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड, स्मार्ट कार्ड, किसान पहचान पत्र, सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि सत्यापन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
अन्य दस्तावेज के माध्यम से भी सत्यापन कराया जा सकता है। आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से लिंक नहीं किया जा रहा है। मतदाता स्वयं भी वोटर कार्ड का किसी दस्तावेज द्वारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर इलेक्टर वेरीफि केशन का विकल्प चुनना होगा। इसके अलावा नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र, क्षेत्र के बीएलओ, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन नंबर 1950 और नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी सत्यापन कराया जा सकता है। उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि अपने मतदाता पहचानपत्र का सत्यापन 5 नवंबर 2019 तक अवश्य करा लें।