उन्नाव। चार साल पहले दामाद पर दहेज प्रताड़ना और बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने वाले ससुराल वाले न्यायालय में बयान से मुकर गए। बेटी ने भी पिता पर कभी कोई आरोप न लगाने का बयान दिया। अभियोजन भी आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषमुक्त करार दिया है। कब्बाखेड़ा मोहल्ले मोहित ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बहन रुचि की शादी बेहटामुजावर गांव के अवधेश सिंह से हुई थी। पति अवधेश, सास पानकुमारी, देवर मुकेश, विनोद व ननद पूनम पर दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित करते थे। 20 नवंबर 2022 की सुबह भांजी राधिका ने मां रूबी के लापता होने की जानकारी दी।
रुचि का शव एक तालाब के पास मिला तो ससुराल वालों ने डूबकर मौत की जानकारी दी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और जब गवाहों के बयान दर्ज हुए तो पूरा मामला ही बदल गया। न्यायालय में मृतका का भाई मोहित, मां सरजू देवी और बेटी राधिका पूर्व में लगाए आरोपों से मुकर गए।
बयानों में बताया कि रुचि मानसिक रूप से बीमार रहती थी और दौरे भी पड़ते थे। इसका इलाज पति करा रहा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलील व साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद अवधेश को बरी कर दिया। (संवाद)