उन्नाव। हत्या और लूट में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सदर कोतवाली पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों के आरोप में एक फरवरी 2012 को क्षेत्र के उम्मीदों का शहर निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू और धुन्नू पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने चंद्रप्रकाश को गैंग लीडर बताया था। पुलिस ने 23 मार्च 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायालय पंचम में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दोनों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
लूट और महिला की हत्या में हुई थी उम्रकैद
गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए गए अपराधी लूट व हत्या के मामले में पहले से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 18 अगस्त 2011 को दोनों अपराधियों ने आवास विकास कॉलोनी निवासी कुलबीर भाटिया के घर में घुसकर लूटपाट की थी। बीचबचाव करने पर कुलबीर की पत्नी रंजीत कौर की हत्या कर दी थी। 20 अगस्त को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद किया था। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।