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Unnao News: गोशाला संचालक एनजीओ पर पशु क्रूरता अधिनियम की प्राथमिकी दर्ज

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चकलवंशी। थाना गांव स्थित वृहद गोसंरक्षण केंद्र के निरीक्षण में अनियमितता पाई गई थीं। हरा चारा, भूसा, पोषक आहार न देने और चार गोवंश मृत मिले थे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) ने गोशाला का संचालन कर रहे एनजीओ के खिलाफ माखी थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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ब्लॉक सरोसी क्षेत्र के थाना गांव में वृहद गोसंरक्षण केंद्र संचालित है। शासन ने एक मई 2026 को इस गोसंरक्षण केंद्र के संचालन का जिम्मा पूजा श्रम सहकारी संविदा एवं निर्माण समिति लिमिटेड लखनऊ को दिया था। सीवीओ डॉ. विनोद कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गोसंरक्षण केंद्र में मवेशियों की मौत और चारा न मिलने की सूचना पर 29 जुलाई को गोशाला का निरीक्षण किया। वहां मवेशियों को खाने के लिए चारा नहीं था। चरही खाली थी। मवेशियों को मक्का का सड़ा अवशेष खिलाया जा रहा था। हरा चारा व पोषक आहार नहीं दिया जा रहा था। इस कारण भूख और प्यास से चार मवेशियों की मौत हो गई थी। कुत्ते उन्हें नोच-नोच कर खा रहे थे। एनजीओ संचालक को फोन किया पर संचालक ने फोन रिसीव नहीं किया।
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थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एनजीओ के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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