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Unnao News: दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने घोषित किया भगोड़ा

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पुरवा। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद आरोपी ने विदेश जाकर वीडियो वायरल कर दिया। उसके हाजिर न होने पर न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने आरोपी के घर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धारा-82 के नोटिस चस्पा कराए हैं। इसमें बताया है कि एक अगस्त तक न हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने 15 अप्रैल 2026 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें गांव के ही फूलचंद्र पर आठ माह पूर्व रात में घर में घुस कर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। युवती ने वीडियो वायरल की धमकी देकर शारीरिक शोषण और फिर विदेश (कुवैत) जाकर वहां से वीडियो वायरल कर देने का आरोप लगाया था। इस मामले में फूलचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म व आईटी एक्ट आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस परिजन पर आरोपी को विदेश से बुलाने का दबाव बना रही थी।
उसके हाजिर न होने पर पुलिस ने न्यायालय में कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसे स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा ने आरोपी को धारा-82 का नोटिस जारी किया है। जिसमें एक अगस्त 2026 तक न्यायालय में हाजिर न होने पर फरार आरोपी पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अपराध निरीक्षक रामप्रकाश ने बताया कि फरार आरोपी फूलचंद्र पर विदेश से पीड़िता को धमकी देने का आरोप है। न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। उसके घर व सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस भी चस्पा कियाोहै। इसके बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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